हिट एंड रन मामले में सलमान दोषी करार, 10 साल की सज़ा?

salman khan hit and run
मुंबई: 13 साल पुराने हिट एंड रन केस में सलमान खान दोषी करार दिए गए हैं। बुधवार को सेशंस कोर्ट के जज डी.डब्‍ल्‍यू. देशपांडे ने सलमान से पूछा- आप पर लगे सारे आरोप साबित होते हैं, आप पर दस साल की सजा बनती है, आपका क्‍या कहना है?
कोर्ट ने माना है कि हादसे के वक्‍त सलमान ख़ान शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे और उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। 27 में से 26 गवाह सलमान के खिलाफ रहे हैं। एक गवाह ने भी बाद में बयान पलटा है। सलमान को अधिकतम दस साल (गैर इरादतन हत्‍या के मामले में) जेल की सजा हो सकती है।
जज देशपांडे की अदालत में पिछले साल अप्रैल में यह मामला आया था। सलमान मंगलवार शाम को ही शूटिंग छोड़ कर कश्मीर से मुंबई लौट आए थे। कश्मीर में वो बजरंगी भाईजान की शूटिंग कर रहे हैं। मंगलवार रात सलमान ने पूरी फैमिली क साथ अपने बांद्रा स्‍टैंड स्थित घर पर खाना खाया। रात को शाहरुख़ ख़ान सहित कई सेलिब्रटीज सलमान से मिलने भी पहुंचे।
सलमान ख़ान इस वक़्त बजरंगी भाईजान और प्रेम रतन धन पायो की शूटिंग कर रहे हैं। उन पर क़रीब 200 करोड़ का दांव लगा हुआ है।
क्या है हिट एंड रन केस:
28 सितंबर, 2002 की रात सलमान खान की लैंड क्रूजर हिल रोड पर अमेरिकन एक्सप्रेस बेकरी में घुस गई थी। हादसे में नुरुल्ला शरीफ की मौत हो गई थी, जकि अब्दुल शेख, मुस्लिम शेख मुन्नू खान, मुहम्‍मद कलीम घायल हो गए थे। ये सब बेकरी के बाहर फुटपाथ पर सो रहे थे।घटना आधी रात के बाद की थी। सलमान ने सुबह सरेंडर किया था। उन्हें गिरफ्तार किया गया और पुलिस स्टेशन से ही ज़मानत मिल गई थी।
सलमान पर धारा 304 (ए) (लापरवाही के चलते किसी की मौत), धारा 279 (लापरवाही से गाड़ी चलाना), धारा 337 (किसी हरकत से दूसरे को चोट पहुंचाना या जान जोखिम में डालना) और धारा 338 (अपनी किसी हरकत से दूसरे को गंभीर चोट पहुंचाना या जान जोखिम में डालना) के तहत मामला चल रहा है।