मुंबई। Bhool Chuk Maaf: राजकुमार राव और वामिका गब्बी की फिल्म भूल चूक माफ कानूनी विवाद में फंस गई है। पीवीआर आइनॉक्स की याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने फिल्म की ओटीटी रिलीज पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है।
निर्माता दिनेश विजन की मैडॉक फिल्म्स ने फिल्म की थिएट्रिकल रिलीज से एक दिन पहले इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लाने की घोषणा कर दी।
पीवीआर आइनॉक्स ने करार तोड़ने के लिए निर्माताओं पर मुकदमा दायर किया और 60 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति मांगी। अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले में अपना बयान जारी किया है।
16 जून तक नहीं हो सकेगी रिलीज
कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी कर प्रोडक्शन हाउस को 8 हफ्ते के थिएट्रिकल प्रदर्शन की अवधि पूरी होने से पहले फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने से रोक दिया है, जैसा कि पीवीआर आइनॉक्स के साथ करार में कहा गया है।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्टेटमेंट में कहा कि मैडॉक फिल्म्स का सुरक्षा चिंताओं और व्यावसायिक कारणों से भूल चूक माफ की थिएट्रिकल रिलीज रद्द करने का फैसला ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था।
इस फैसले के बाद पीवीआर आइनॉक्स ने उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया। हाई कोर्ट ने निर्माताओं को इस फिल्म की रिलीज को अगली सुनवाई, जो 16 जून 2025 को होगी, तक रोकने का आदेश दिया है।
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16 मई को प्राइम वीडियो पर होने वाली थी रिलीज
ऑपरेशन सिंदूर के बाद, मैडॉक फिल्म्स ने भूल चूक माफ (Bhool Chuk Maaf) की रिलीज को लेकर एक बयान जारी किया था, जिसमें कहा गया था- “हाल की घटनाओं और देश भर में बढ़ी हुई सुरक्षा सतर्कता को देखते हुए, हम मैडॉक फिल्म्स और अमेजन एमजीएम स्टूडियोज ने अपने पारिवारिक मनोरंजन भूल चूक माफ को 16 मई को सीधे आपके घरों में लाने का फैसला किया है- केवल प्राइम वीडियो पर।
हालांकि, हम फिल्म को आपके साथ सिनेमाघरों में उत्सव के रूप में मनाने के लिए उत्सुक थे, लेकिन राष्ट्र की भावना सर्वोपरि है। जय हिंद।”