मुंबई। The Kerala Story 2 Court Case: विपुल अमृतलाल शाह की फिल्म ‘द केरल स्टोरी 2 गॉज बियॉन्ड’ इस समय विवादों के घेरे में हैं। कारण है फिल्म का टाइटल और इसका सब्जेक्ट। द केरल स्टोरी 2 की कहानी कथित लव जिहाद के विषय पर आधारित है, जिसमें एक समुदाय पर आरोप दूसरे समुदाय की बेटियों को प्यार में फंसाकर उन्हें कन्वर्ट करने के लिए दबाव बनाने के आरोप लगाये जाते हैं।
फिल्म के शीर्षक के लेकर केरल हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई है, जिनमें फिल्म के शीर्षक को लेकर आपत्ति जताते हुए इसका सेंसर सर्टिफिकेट रद करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि फिल्म से केरल राज्य की छवि धूमिल हो रही है।
उच्च न्यायालय ने इस मामले में केंद्र सरकार और सीबीएफसी का स्टैंड भी पूछा है। मामले की सुनवाई अब कल होगी। इधर, हाई कोर्ट में आज की गतिविधियों के बाद कुछ मीडिया संस्थानों ने यह खबर चला दी कि मेकर्स फिल्म के टीजर और ट्रेलर को इंटरनेट से हटाने को तैयार हो गये हैं।
इसके बाद सोशल मीडिया में कमेंट्स और मीम्स की बाढ़ आ गई। अभिनेता प्रकाश राज ने भी इस कदम को लेकर एक पोस्ट लिखी। मामले ने सोशल मीडिया में जब तूल पकड़ा तो मेकर्स ने स्टेटमेंट जारी करके इसका खंडन किया और कहा कि टीजर और ट्रेलर नहीं हटाये गये हैं, क्योंकि कोर्ट का ऐसा कोई आदेश नहीं है।
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किसी अदालत ने नहीं दिया आदेश
सनशाइन पिक्चर्स यह साफ करना चाहते हैं कि द केरल स्टोरी 2 के टीजर हटाये जाने की खबर बिल्कुल गलत, आधारहीन और भ्रामक है। मामला अभी भी न्यायालय में विचाराधीन है। किसी अदालत ने कोई भी कंटेंट हटाने के लिए कोई आदेश पारित नहीं किया है।
हमने कोई भी मैटेरियल नहीं हटाया है, ना ही डिलीट किया है। द केरल स्टोरी 2- गॉज बियॉन्ड के टीजर और ट्रेलर हमारे हर आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। हम मीडिया घरानों, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और सभी लोगों से अनुरोध करते हं कि अपुष्ट खबरें फैलाने से बचेंं। ऐसी भ्रामक जानकारियों से गैरजरूरी असमंजस बढ़ता है।
Sunshine Pictures would like to categorically clarify that the news currently circulating regarding the removal of The Kerala Story 2 – Goes Beyond teaser is completely false, baseless, and misleading.The matter is presently sub judice. No judgment or order has been passed by any court directing the removal of any content. We have not deleted or taken down any material. Both the teaser and the trailer of The Kerala Story 2 – Goes Beyond continue to remain available across all our official platforms. We strongly urge media houses, digital platforms, and individuals to refrain from spreading unverified information and speculative reports. Such misinformation only creates unnecessary confusion.
अदालत में आज क्या हुआ?
मंगलवार को जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस की एकल बेंच ने तीन याचिकाओं पर सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं (श्रीदेव नंबूदिरी समेत अन्य) ने फिल्म के CBFC सर्टिफिकेट को रद्द करने और 27 फरवरी को होने वाली रिलीज पर रोक लगाने की मांग की है।
आरोप है कि फिल्म केरल राज्य को गलत तरीके से दिखाती है, सांप्रदायिक तनाव भड़का सकती है और राज्य की छवि खराब करती है। कोर्ट के मुख्य अवलोकन:
- जस्टिस थॉमस ने कहा कि केरल सौहार्दपूर्ण राज्य है, लोग मिल-जुलकर रहते हैं और सेकुलरिज्म का पालन करते हैं, लेकिन फिल्म में केरल को नकारात्मक रोशनी में दिखाया गया है।
- फिल्म का टाइटल “केरल स्टोरी” है और इसे “सच्ची घटनाओं से प्रेरित” बताया गया है, जबकि कहानी का असली कनेक्शन केरल से नहीं है। यह भ्रामक है और लोगों की भावनाएं भड़का सकता है।
- कोर्ट ने कहा: “सामान्यतः मैं फिल्मों में हस्तक्षेप नहीं करता, कलात्मक स्वतंत्रता है, लेकिन यहां केरल का नाम और सच्ची घटनाओं का दावा है, इसलिए याचिकाकर्ताओं की चिंताएं प्रथम दृष्टया सही लगती हैं।”
रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुबह की सुनवाई में मेकर्स के वकील ने स्क्रीनिंग की व्यवस्था करने पर सहमति जताई और टीजर-ट्रेलर हटाने को कहा था। दोपहर के बाद उनका रुख बदल गया। निर्माता कोर्ट के सामने फिल्म दिखाने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि पहले यह तय हो कि याचिका PIL है या प्राइवेट लिटिगेशन।
कोर्ट ने टिप्पणी की, “आप नहीं चाहते कि कोर्ट फिल्म देखे।” अदालत ने केंद्र सरकार (Union of India) और CBFC से स्क्रीनिंग पर स्टैंड मांगा गया था, लेकिन कोई स्पष्ट निर्देश नहीं आए। मंगलवार को कोई स्क्रीनिंग नहीं हुई। मामले की अगली सुनवाई 25 फरवरी को होगी, जिसमें PIL बनाम प्राइवेट लिटिगेशन का मुद्दा और आगे की कार्रवाई तय होगी।
द केरल स्टोरी 2 की रिलीज डेट में अभी कोई बदलाव नहीं किया गया है। फिल्म अभी भी 27 फरवरी को रिलीज होने वाली है, लेकिन कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा।

