मुंबई। Salman Khan VS Kala Hiran: बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान ने हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट में एक महत्वपूर्ण याचिका दायर की है। उन्होंने आगामी फिल्म ‘काला हिरण: द बैटल फॉर लेगेसी’ (Kala Hiran: The Battle for Legacy) के निर्माताओं, निर्देशक और संबंधित पक्षों के खिलाफ अंतरिम रोक लगाने की मांग की है।
फिल्म 1998 के चर्चित काला हिरण (ब्लैकबक) शिकार मामले पर आधारित बताई जा रही है, जिसमें सलमान खान आरोपी थे। यह विवाद व्यक्तित्व अधिकारों (personality rights), प्रचार सामग्री में समानता, और लंबित अदालती कार्यवाहियों पर संभावित प्रभाव को लेकर है।
सलमान खान के काला हिरण मामले की पृष्ठभूमि
1998 में राजस्थान के जोधपुर के ककानी गांव मेंसूरज बड़जात्या निर्देशित फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान सलमान खान पर दो काले हिरणों के शिकार का आरोप लगा था। काला हिरण बिश्नोई समुदाय के लिए पवित्र माना जाता है, जिसने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया था।
मामले में कई FIR दर्ज हुईं। ट्रायल कोर्ट ने 2018 में सलमान को दोषी ठहराया था (एक मामले में 5 साल की सजा), लेकिन आर्म्स एक्ट के तहत उन्हें बरी कर दिया गया था। मामले की अपीलें राजस्थान हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। फिल्म में इस मामले के साथ-साथ गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े विवाद का भी जिक्र होने की बात कही जा रही है।
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फिल्म ‘काला हिरण: द बैटल फॉर लेगेसी’ क्या है?
फिल्म का निर्माण अमित जानी (Jani Firefox Films) कर रहे हैं और निर्देशन भारत एस. श्रीनेट (Bharat S. Shrinate) का है। मुख्य भूमिका में इकबाल खान को ‘अयान खान’ के रूप में कास्ट किया गया है। मेकर्स के अनुसार, यह फिल्म 1998 के काला हिरण मामले की अदालती ड्रामा, जांच और बिश्नोई समुदाय के वन्यजीव संरक्षण प्रयासों को श्रद्धांजलि है।
इसे थ्रिलर स्टाइल में पेश किया जा रहा है। मई 2026 के अंत में पहला लुक पोस्टर रिलीज हुआ, जिसमें एक किरदार को सलमान खान जैसी समानता, उनके आइकॉनिक नीले ब्रेसलेट और राइफल पकड़े दिखाया गया है। टीजर 20 जून 2026 को रिलीज होने वाला था। कुछ रिपोर्ट्स में रिलीज डेट पहले करने की बात भी आई थी, लेकिन कानूनी विवाद के कारण स्थिति अनिश्चित है।
सलमान खान के आरोप और कानूनी कदम
सलमान खान की लीगल टीम (DSK Legal) ने 24 अप्रैल 2026 को मेकर्स को लीगल नोटिस भेजा था। नोटिस में प्रोडक्शन, प्रमोशन और रिलीज रोकने की मांग की गई थी। नोटिस के बावजूद प्रमोशन जारी रहने पर सलमान ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया।
मुख्य आरोप:
- फिल्म और उसकी प्रचार सामग्री बिना सहमति के उनके व्यक्तित्व अधिकारों (personality & publicity rights) का उल्लंघन करती है। नाम का इस्तेमाल ना होने के बावजूद पोस्टर, टीजर और बयानों से वे आसानी से पहचाने जा सकते हैं।
- किरदार को उनके जैसा दिखाया गया है (नीला ब्रेसलेट, लुक), जो भ्रामक है।
- आर्म्स एक्ट में बरी होने के बावजूद किरदार को हथियार दिखाना गलत संदेश देता है।
- फिल्म अंडरवर्ल्ड और लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ाव दिखाकर उनकी छवि खराब कर सकती है।
- लंबित अदालती मामलों (राजस्थान हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और निष्पक्ष सुनवाई प्रभावित हो सकती है।
- प्रोड्यूसर अमित जानी के बयान और सोशल मीडिया पोस्ट्स से विवाद को और हवा दी गई।
सलमान ने CS (COMM)-1322/2025 मुकदमे में अंतरिम आवेदन दायर किया, जिसमें प्रोडक्शन, प्रमोशन, टीजर, पोस्टर, रिलीज, स्ट्रीमिंग आदि पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के पहले के व्यक्तित्व अधिकारों के आदेश (नवंबर 2025) का भी हवाला दिया।
क्या है कोर्ट की कार्रवाई?
12-13 जून 2026 को दिल्ली हाईकोर्ट की वेकेशन बेंच (जस्टिस नीना बंसल कृष्णा) ने अंतरिम आवेदन पर नोटिस जारी किया। कोर्ट ने निर्माता अमित जानी, जानी फायरफॉक्स फिल्म्स, निर्देशक भारत श्रीनेट, अक्षय पांडे और अन्य पक्षों को जवाब दाखिल करने को कहा।
मामला 19 जून 2026 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। अभी तक कोई अंतरिम स्टे (रोक) नहीं लगाया गया है, लेकिन कोर्ट ने नोटिस जारी कर स्थिति पर विचार करने का संकेत दिया है।
मेकर्स की प्रतिक्रिया
प्रोड्यूसर अमित जानी ने फिल्म को बिश्नोई समुदाय के वन्यजीव संरक्षण प्रयासों को ट्रिब्यूट बताया है। उन्होंने लीगल नोटिस को स्टार पावर का इस्तेमाल कर धमकी बताया और कुछ रिपोर्ट्स में मौत की धमकियों का भी जिक्र किया। मेकर्स ने प्रमोशन जारी रखा और टीजर की तारीख पहले तय की थी।

