सलमान को हाईकोर्ट से बेल, मिली चंद दिन की मोहलत

salman khan
मुंबई: हिट एंड रन मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सलमान ख़ान की अंतरिम ज़मानत आगे बढ़ा दी है। लेकिन इसके लिए सलमान खान को सेशंस कोर्ट में नया बेल बांड भरना होगा।
दो दिन पहले सेशंस कोर्ट से दोषी करार दिए जाने और पांच चाल की सज़ा मिलने के बाद शुक्रवार को हाईकोर्ट में सलमान के वक़ीलों ने ज़मानत अवधि बढ़ाने और सलमान की गिरफ़्तारी पर रोक लगाने के लिए अपील की।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने सेशंस कोर्ट से मिली पांच साल की सज़ा पर फिलहाल रोल लगा दी है। सलमान ज़मानत पर रहेंगे। इसके लिए सेशंस कोर्ट जाकर वो30 हज़ार रूपए का नया बेल बांड भरकर ज़मानत की प्रक्रिया पूरी करेंगे।
मामले की अगली सुनवाई 15 जून को होगी। विदेश जाने के लिए सलमान को हाईकोर्ट से इजाज़त लेनी होगी। यानि अब 15 जून तक सलमान को जेल नहीं जाना होगा।
जिरह के दौरान सलमान के वक़ील ने सिंगर कमाल ख़ान को केस में गवाह ना बनाए जाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, कि जब कमाल ख़ान हादसे के वक़्त सलमान के साथ थे, तो उन्हें गवाह क्यों नहीं बनाया गया। आपको बता दें, कि कमाल के बयान सिर्फ़ पुलिस स्टेशन में हुए थे, जबकि ट्रायल कोर्ट में उनकी गवाही नहीं हुई है।
इस पर मुंबई पुलिस की तरफ से कहा गया, कि कमाल ख़ान ब्रिटिश नागरिक हैं, और देश से बाहर रहते हैं। साथ ही कमाल सलमान के दोस्त हैं, जिससे वो निष्पक्ष गवाह नहीं हो सकते थे।
अभियोजन पक्ष ने रवींद्र पाटिल के बयान के मुताबिक़ बताया, कि हादसे के वक़्त गाड़ी में सलमान ख़ान, कमाल ख़ान और रवींद्र पाटिल ही मौजूद थे। सलमान गाड़ी चला रहे थे। वहीं, बचाव पक्ष की तरफ से कहा गया, कि हादसे के वक़्त कार में चार लोग थे। सलमान ख़ान, कमाल ख़ान, रवींद्र पाटिल और ड्राइवर अशोक सिंह, जो गाड़ी चला रहे थे।